नई गाड़ियों के रोड टैक्स में मिलेगी 25% छूट:पुरानी गाड़ी को बेचकर लेना होगा सर्टिफिकेट, सरकार की नई पॉलिसी

KHABREN24 on January 29, 2023

छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने के लिए राज्य सरकार इस साल नई पॉलिसी लाने वाली है, ताकि पुरानी और कंडम गाड़ियों का उपयोग किया जा सके। पुरानी गाड़ियाें काे खरीदने के लिए संभाग और जिला स्तर पर परिवहन विभाग स्क्रैप डीलर नियुक्त करेगा। गाड़ी की कीमत के साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट (एसओडी) दिया जाएगा। नई गाड़ी खरीदते समय सर्टिफिकेट दिखाने पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत छूट देगा। इससे लोगों को नई गाड़ी कम दाम पर मिलेगी।

नई पॉलिसी का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। राज्य में अभी 71.33 लाख गाड़ियां हैं। इसमें 6.98 लाख 15 साल से ज्यादा पुरानी और 13.58 लाख 10-15 साल पुरानी गाड़ियां हैं। जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और फिर से रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये उनका रिकॉर्ड है। राज्य में 15 साल से ज्यादा पुरानी प्राइवेट गाड़ियां और बाइक का रिकार्ड भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि कुछ राज्यों में सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट पॉलिसी लागू है।

इसे बढ़ावा देने के लिए आरटीओ अपने टैक्स में गाड़ी खरीदने वालों को छूट दे रहा है। लोग पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बेच देते हैं या घर पर रखे रहते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते। सरकार के पास ऐसी गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सरकार इन गाड़ियों के लिए पॉलिसी ला रही है। इसमें बड़ी गाड़ियों बस, हाइवा, ट्रक और टेलर के लिए भी नया सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके।

संभाग मुख्यालय और बड़े शहरों में डीलर

परिवहन विभाग संभाग मुख्यालय और बड़े शहरों में पुरानी गाड़ी की खरीदी के लिए अधिकृत डीलर देगा। इसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इसके लिए डेढ़-दो एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इसमें हाईटेक मशीनें लगी होंगी। ऐसे एजेंट को ही डीलरशिप दी जाएगी। इसके लिए पैमाना और नियम तय किया गया है।

12 लाख की गाड़ी में 30 हजार की छूट

नई गाड़ी खरीदने पर 10 फीसदी रोड टैक्स देना होता है। अगर 12 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें 1 लाख 20 हजार रोड टैक्स लिया जाता है। इसी 10 फीसदी टैक्स पर अब 25 फीसदी छूट देने की तैयारी है। नई गाड़ी खरीदते समय सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट दिखाने पर 12 लाख की गाड़ी में 30 हजार की छूट दी जाएगी। यानी 10 फीसदी (1.20 लाख) का 25 फीसदी (30 हजार) नहीं देना होगा। सिर्फ 90 हजार ही टैक्स जमा कराना होगा।इसके अलावा आरटीओ का अधिकृत डीलर पुरानी गाड़ी की कीमत अलग से देगा। इससे लोगों को पुरानी और नई गाड़ी में सीधा फायदा मिलेगा।

बड़ी गाड़ियों का जुर्माना और ब्याज माफ

बाइक और प्राइवेट गाड़ियां सिर्फ एक बार टैक्स जमा करते हैं। बड़ी गाड़ी जैसे बस, ट्रक, ट्रेलर और हाइवा में मासिक व तिमाही टैक्स लगता है। कई बार गाड़ी मालिक टैक्स जमा नहीं कर पाता है। जब गाड़ियों को बेचता है या तो उस समय आरटीओ जुर्माना और उसका ब्याज दोनों लेता है। जितने माह या तिमाही का टैक्स जमा नहीं होता है। उतने दिनों का जुर्माना और उस पर ब्याज लगाया जाता है।

कई बार पुरानी गाड़ी की कीमत से दोगुना जुर्माना और ब्याज जमा करना होता है। नई पॉलिसी में अधिकृत डीलर के पास गाड़ी का सौदा करने पर उन्हें एक साल के जुर्माने और ब्याज में छूट दी जाएगी। उनकी पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त हो जाएगा।

राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया

पुरानी गाड़ियों को लेकर केंद्र सरकार की पाॅलिसी है। इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया है। मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। -दीपांशु काबरा,आयुक्त, परिवहन विभाग

Shree Shyam Fancy
Balaji Surgical
S. R. HOSPITAL
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x