रायपुर
रायपुर कोर्ट में चल रहे चेक बाउंस के एक मामले में न्यायाधीश सुरेश टोप्पो ने आरोपी शंकर लाल तल्हड़ को दोषी पाते हुए 6 महीने के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, एक लाख रुपए प्रतिकर की राशि से परिवादी को देने का आदेश दिया है।
दोषी की ओर से 1 लाख रुपए की राशि नहीं देने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। इस प्रकरण में फरियादी की ओर से वकील राजेश कुमार भावनानी ने पैरवी की।
ये है पूरा मामला
योगेश कुमार गेलानी ने कटोरा तालाब के फुटवेयर दुकान के संचालक शंकर लाल तल्हड़ को एक लाख रुपए उधार दिया था। लेकिन कुछ समय बाद उधार की राशि मांगने पर शंकर लाल ने चेक दिया था। लेकिन दिए गए चेक को बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया।
इसके बाद योगेश गेलानी ने अपने वकील के अभियुक्त को नोटिस भेज कर उधार की रकम वापस करने के लिए कहा गया, लेकिन राशि पैसे नहीं लौटाए गए। जिसके बाद वकील के जरिए धारा 138 का परिवाद पेश किया। कोर्ट में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त शंकर लाल तल्हड़ को दोषी पाया और उसे 6 माह के कारावास की सजा सुनाई।