वाराणसी | रंगोत्सव के महापर्व होली के दिन 8 मार्च के वाराणसी के सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वाराणसी में होली के पर्व पर प्रतिष्ठानों के बंद होने को लेकर सहायक श्रम आयुक्त अधिकारी देवव्रत यादव ने कहा कि वाराणसी जनपद स्थित आकस्मिक दुकानों को छोड़ अन्य सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानो को 8 मार्च बुधवार को बंद करने का निर्देश है। इसके लिए उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 लागू है। अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत होली का अवकाश लोक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है।
होली के पर्व पर ऐसी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान जिन्हें अधिनिमय की धारा 5 और धारा-8 से छूट प्राप्त है। इसके तहत भोजन, जलपान, समाचार पत्र, औषधियों, चिकित्सीय एवं शल्य उपकरणों, सब्जी, मिठाई, दूध, फूल, पान व सुपारी, मांस, ताजे फल इत्यादि की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे।
जो भी इस आदेश की अंदेखी कर इसका पालन नही करेगा उस प्रतिष्ठान पर विधिक कार्रवाई की जाएगी,
देवव्रत यादव
श्रम अधिकारी,
वाराणसी