मनीष सिसोदिया की रिमांड 6 मार्च तक बढ़ी:जमानत अर्जी पर फैसला 10 मार्च को, कोर्ट ने CBI से भी जवाब मांगा

KHABREN24 on March 4, 2023

दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिमांड दो दिन के लिए बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM को 6 मार्च तक CBI कस्टडी पर भेज दिया। वहीं, सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा।

आज यानी शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई। CBI ने कोर्ट से तीन दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट ने उन्हें 27 फरवरी को पांच दिन के लिए CBI रिमांड पर भेजा था। रिमांड की अवधि आज यानी 4 मार्च को पूरी हो गई है।

27 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की कस्टडी में भेजा था, जो 4 मार्च को पूरी हो गई।

27 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की कस्टडी में भेजा था, जो 4 मार्च को पूरी हो गई।

कोर्ट में हुई बहस

​​CBI– सिसोदिया की रिमांड तीन दिन बढ़ाई जाए।

कोर्ट- क्यों? अब क्या बाकी रह गया?

CBI- मनीष सिसोदिया से रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ हो रही है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी उनसे कई सवालों के जवाब लेने हैं, इसके अलावा मामले के कुछ गवाहों से उनका आमना-सामना कराना है।

सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन- रिमांड नहीं दी जाए। CBI रिमांड इस आधार पर नहीं मांग सकती कि हम जांच में सहयोग नहीं कर रहे। पहली बार इस आधार पर रिमांड देना ही काफी था, अब दी गई तो यह अति होगी।

कोर्ट-अगर आपको लगता है कि रिमांड देना गलत था तो उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए थी।

सिसोदिया के दूसरे वकील मोहित माथुर- तीन दिन की रिमांड के बाद तो रिमांड एप्लीकेशन में कोई नया फैक्ट आना चाहिए था, लेकिन आज भी जांच एजेंसी वही दलील दे रही है, जो पहले दिन दी थी।

कोर्ट- आपको कस्टडी में कोई परेशानी है।

सिसोदिया- मुझे शारीरिक रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना भी वक्त पर मिलता है, लेकिन अधिकारी मुझसे एक ही सवाल बार-बार पूछते हैं। इससे मुझे मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है। मेरी कोर्ट से अपील है कि मुझे इस प्रताड़ना से बचाया जाए।

कोर्ट – CBI मनीष सिसोदिया की परेशानी पर ध्यान दे।

सिसोदिया की दलील- पूछताछ में पूरा सहयोग किया
शुक्रवार को सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि CBI की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है। जब भी उन्हें बुलाया गया, वे आए हैं। उन्होंने दलील दी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो CBI कर चुकी है।
कोर्ट ने कहा जमानत याचिका पर 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।

कोर्ट ने सिसोदिया को 6 मार्च तक CBI की कस्टडी में भेज दिया।

कोर्ट ने सिसोदिया को 6 मार्च तक CBI की कस्टडी में भेज दिया।

केजरीवाल बोले – BJP नेता के बेट से 8 करोड़ रुपए मिले, पकड़ा सिसोदिया को
सिसोदिया की कस्टडी बढ़ाने पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कर्नाटक के दावणगेरे में निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि BJP के एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हो सकता है कि बीजेपी उसे अगले साल पद्म भूषण दे दें। 8 करोड़ रुपए उसके घर से मिले और गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को किया। मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी के दौरान कुछ नहीं मिला था।

राउज एवन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी से पहले ही CBI ऑफिस के बाहर पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF को तैनात कर दिया गया।

राउज एवन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी से पहले ही CBI ऑफिस के बाहर पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF को तैनात कर दिया गया।

सिसोदिया को कोर्ट ले जाने के लिए CBI ऑफिस से गाड़ियों का बड़ा काफिला रवाना हुआ।

सिसोदिया को कोर्ट ले जाने के लिए CBI ऑफिस से गाड़ियों का बड़ा काफिला रवाना हुआ।

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

26 फरवरी को हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी
CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने CBI को सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी दी थी। 28 फरवरी की सुबह कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।

उन्होंने कोर्ट से मामले पर फौरन सुनवाई की अपील की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि 28 फरवरी को सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। सीधे हमारे पास आने का क्या मतलब है। हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते।

Shree Shyam Fancy
Balaji Surgical
S. R. HOSPITAL
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