SC-ST पर विवादित ट्वीट का मामला:टीवी एंकर पर केस दर्ज कराने की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

KHABREN24 on March 15, 2023

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में सुनवाई होगी। मामले में निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आगरा सत्र न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली अपील को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई है।

आगरा जिला अदालत ने खारिज कर दी थी अर्जी

मुकेश कुमार चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर कर कहा है कि आगरा कोर्ट ने रजत शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को बिना तथ्यों की जांच किए खारिज कर दिया था। रजत शर्मा ने आईपीसी की धारा 504, 510, 124 और आईटी अधिनियम की धारा 66, 67 अधिनियम और धारा 3 (1) (त) के तहत एक संज्ञेय अपराध किया है।

रजत शर्मा ने 6 जुलाई को किया था ट्वीट

वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने 6 जुलाई 2021 को एक ट्वीट कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को निम्न/छोटी जाति के रूप में संबोधित किया है। ट्वीट में लिखा था कि ‘कल मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार में 25 से ज्यादा ओबीसी, एससी और एसटी के चेहरे दिखाई देंगे।

20 छोटे-छोटे वर्गों के लीडर्स को जगह दी जाएगी। पिछड़े और बदहाल समाज के कई नेता मंत्री बनेंगे।’ अपीलकर्ता ने दावा किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की निचली जाति के रूप में प्रस्तुति अपमानजनक, आपत्तिजनक और भारत के संविधान द्वारा निषिद्ध है और ऐसा खुले मीडिया में किया गया है।

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