पंचायत और निकाय चुनाव में अब OBC आरक्षण 50%:छत्तीसगढ़ साय सरकार का फैसला; शिक्षाकर्मियों का संविलियन, नवा रायपुर में जमीन खरीदने पर छूट

KHABREN24 on October 28, 2024

छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय में अब OBC को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस पर साय सरकार ने सोमवार को मुहर लगा दी। शिक्षाकर्मियों के संविलियन और नया रायपुर में जमीन खरीदने पर छूट देने की भी घोषणा की गई है।

सरकार की ओर से बताया गया कि- अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, आरक्षण दिया जाएगा। स्थानीय निकायों में एकमुश्त सीमा 25% की जगह अब OBC की जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक देंगे।

साय कैबिनेट की पिछली बैठक की तस्वीर।

साय कैबिनेट की पिछली बैठक की तस्वीर।

तो उस निकाय में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

मंत्रालय में हुई साय कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि- ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में लागू नहीं होगा।

अगर अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 % से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ मिलेगा। हालांकि यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा।

निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी।

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