भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत में आरोपी गायक समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह को मंगलवार सुबह न्यायालय ने फिजिकल पेशी से राहत दे दी। समर की अपील पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करने का आदेश दिया। अब दोपहर बाद समर सिंह को जेल से ही वर्चुअल पेश किया जाएगा। वहीं आकांक्षा दुबे के पैरोकार अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने समर सिंह को कोर्ट में फिजिकली पेश करने की मांग की।
गाजियाबाद में गिरफ्तारी के बाद गायक समर सिंह को बनारस लाकर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में रखा है। आज दोपहर बाद उसकी पेशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्टट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में होगी। पेशी से पहले समर सिंह ने जेल अधीक्षक के जरिए मामले की सुनवाई में वर्चुअल पेशी की अपील दाखिल की, जिसे सुबह जज ने स्वीकार कर लिया। प्रार्थनापत्र में समर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों पेशी के दौरान आकांक्षा समर्थकों ने हंगामा किया था और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
पेशी पर जाने के दौरान उस प्रवृत्ति का दोहराव हो सकता है, इसलिए जरिए वीसी ही पेशी की अनुमति दी जाए। अब दोपहर बाद उसे जिला सत्र न्यायालय की एफटीसी कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश किया जाएगा। समर सिंह को लेकर पुलिस और वकीलों ने अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया और आज कोर्ट में दलीलें देंगे। सरकारी वकील (एडीजीसी) कोर्ट में आरोपी की पुलिस रिमांड मांगेंगे तो आकांक्षा दुबे के पैरोकार अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी समर पर धारा 302 का चार्ज बनाने की गुहार लगाएंगे।
7 अप्रैल को हुई थी समर की गिरफ्तारी
वाराणसी के सारनाथ में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने 26 मार्च को होटल में सुसाइड कर लिया था। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में आरोपी सिंगर समर सिंह को वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद की एक सोसाइटी में करीबी दोस्त के घर से गिरफ्तार किया। समर दिल्ली से विदेश जाने की फिराक में था लेकिन ऐन वक्त पर लुकआउट नोटिस जारी होने से गाजियाबाद में रुक गया। नंदग्राम थाना क्षेत्र से वारदात के 13वें दिन आरोपी को गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड की अर्जी दाखिल की। शुक्रवार को ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी मिलने के बाद समर सिंह को शनिवार को वाराणसी लाकर कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
आकांक्षा के वकील चाहते 302 का चार्ज
आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट में पेशी के दौरान दलील देंगे कि मौत की वजह और समर की संलिप्पता की जानकारी को उसे (समर) पुलिस रिमांड पर दिया जाए, विवेचना पूरी होने तक आरेापी को जेल में रखा जाए। अभी पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा 306 में गिरफ्तार किया है इसके बाद धारा 302 के तहत रिमांड बने। अभी 302 में रिमांड के लिए बिसरा और अन्य रिपोर्ट जल्द मंगाने की मांग करेंगे।