माफिया अतीक अहमद के हर बुरे काम में साए की तरह साथ देने वाला एडवोकेट खान शौलत हनीफ अतीक के काले कारनामों का कच्छा-चिट्ठा खोलेगा। मंगलवार को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट से 12 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस उससे पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस खान शौलत हनीफ से अतीक की बेनामी संपत्तियों और काले कारनामों के बारे में पूछताछ करेगी।
पुलिस ने सीजेएम कोर्ट से मांगी थी 7 दिन की कस्टडी रिमांड
प्रयागराज कमिश्नरेट की धूमनगंज पुलिस ने अतीक अहमद के एडवोकेट खान शौलत हनीफ की सीजेएम कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने केवल 12 घंटे की की पुलिस को कस्टडी रिमांड दी है। हनीफ बुधवार की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर रहेगा। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक़ के वकील की कस्टडी रिमांड मांगी थी। उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने व उमेश पाल की तस्वीरें शूटर्स को भेजने का शौलत हनीफ पर आरोप है। खान शौलत हनीफ उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इस समय वह नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज में बंद है।
आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई टली
उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की फरार बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। आयशा ने वकीलों के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर अर्जी दी थी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करने का फैसला किया है। आयशा पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहे पांच लाख रुपए के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम को मेरठ स्थित अपने घर में संरक्षण देने का आरोप है। आयशा पर प्रयागराज पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। अभी वह फरार चल रही है। पुलिस को उसकी तलाश है।
आखिर हनीफ को क्यों हुई उम्र कैद की सजा?
प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट मैं इस बात के पुख्ता सुबूत थे कि उमेश पाल का अपहरण कर अतीक के चकिया स्थित कार्यालय में जब लाया गया था तो वकील खान शौलत हनीफ पहले से मौजूद थे। शौलत ने हलफनामे पर उमेश पाल से हस्ताक्षर करा लिए थे। इस कागज में अतीक अहमद के समर्थन में बयान लिखा हुआ था। इसके अलावा एक कागज भी दिया गया था, जिसमें चेतावनी दी थी कि वह कोर्ट में वही बयान दे जो कागज पर लिखा है। नहीं तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा।
पुलिस की चार्जशीट में यह बात साफ लिखी हुई थी कि उमेश पाल के अपहरण केस की अतीक एडवोकेट खान शौलत हनीफ की पूरी जानकारी थी। इसी आधार पर प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने खान शौलत हनीफ को भी अतीक अहमद और दिनेश पासी के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा एक ₹100000 का जुर्माना भी लगाया था।
प्रयागराज के रहने वाले खान शौलत हनीफ सीनियर एडवोकेट हैं और लंबे समय से आतीक से जुड़े मुकदमे देखते रहे हैं। उन्होंने कई मामलों में अतीक अहमद की पैरवी की है। सत्र न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक हनीफ ही अतीक अहमद के मुकदमे लड़ा करते थे। अतीक अहमद को तीन दशक तक कोई सजा नहीं हो सकी तो उसके पीछे कहीं न कहीं खान शौलत हनीफ की भी भूमिका महती रही है।