1 घंटे में बस से बच्चों को स्कूल लाना-पहुंचना होगा:स्कूलों के लिए यूपी सरकार की नई गाइडलाइन, 2 महीने के अंदर लागू करना होगा

KHABREN24 on September 8, 2022
1 घंटे में बस से बच्चों को स्कूल लाना-पहुंचना होगा:स्कूलों के लिए यूपी सरकार की नई गाइडलाइन, 2 महीने के अंदर लागू करना होगा

यूपी में अब बच्चों को 1 घंटे के अंदर स्कूली वाहनों से स्कूल से घर पहुंचना होगा। इतने ही समय में घर से स्कूल पहुंचना होगा। देरी होने पर मैनेजमेंट पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और पालन कराने की जिम्मेदारी RTO को सौंपी है।

गाइडलाइन में कहा गया है कि इस नियम को 2 महीने के अंदर सख्ती से लागू करना होगा। इसलिए अब स्कूल जहां स्थित है। उसके 20 किलोमीटर के रेडियस में ही स्कूली वाहनों को एरिया परमिट जारी किया जाएगा।

सभी स्कूलों को जारी किया गया नोटिस
​​​​​​वाराणसी के ARTO प्रवर्तन यूबी सिंह ने बताया, “पैरेंट्स की शिकायत पर सरकार ने यह फैसला लिया है। बच्चों को बस और वैन से घर से स्कूल जाने में एक घंटे का समय लगे। इतना ही समय उन्हें स्कूल से घर जाने में भी लगे। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को देखते हुए लिया गया है।

उन्होंने कहा, “वाराणसी के सभी निजी स्कूलों को हमारी ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही चेकिंग शुरू कर जागरूक भी किया जा रहा है। 2 महीने तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 20 हजार का जुर्माना या परमिट निरस्त की जाएगी या फिर वाहन सीज किया जाएगा।”

प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है।

प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है।

दो-तीन घंटे का समय लग जाता था
ARTO प्रवर्तन यूबी सिंह ने कहा, “कई पैरेंट्स की शिकायत आई थी कि उनके बच्चे को स्कूली वाहन से स्कूल से घर आने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है।”

ARTO प्रवर्तन ने कहा , “हमारी लोगों से अपील कि यदि उनके बच्चे को स्कूली वाहन से घर से स्कूल आने-जाने में एक घंटे से अधिक समय लगता है तो वे बेहिचक शिकायत दर्ज कराएं। हम उनकी समस्या का हर हाल में समाधान कराएंगे।”

यूबी सिंह एआरटीओ प्रवर्तन।

यूबी सिंह एआरटीओ प्रवर्तन।

प्रदेश के सभी स्कूलों ने शुरू की तैयारी
ARTO ने कहा, “स्कूलों ने भी अपने पेरेंट्स-टीचर के वॉट्सऐप ग्रुप से लोगों को अवेयर कर दिया है। आरटीओ की ओर से बहुत जल्द शिकायत के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा। इसमें पेरेंट्स अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।”

गाइडलाइन की अन्य जरूरी बातें

  1. स्कूली वाहनों के साथ ही ड्राइवर का रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
  2. ड्राइवर के पास 5 वर्ष पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  3. ड्राइवर के आपराधिक इतिहास की पुलिस जांच होनी चाहिए।
  4. सुरक्षा के लिए वाहन में अनुभवी पुरुष और महिला सहायक साथ होंगे।
  5. बस के कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा।
  6. चालक निर्धारित गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे।
  7. वाहन से स्कूल आने-जाने वाले बच्चों की सूची चस्पा होगी।
  8. सूची में नाम, कक्षा, पता और ब्लड ग्रुप भी लिखा होगा।
  9. स्कूल बसों में दो इमरजेंसी गेट की व्यवस्था करानी होगी।
Shree Shyam Fancy
Balaji Surgical
S. R. HOSPITAL
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