काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की एक महिला प्रोफेसर ने मॉरिशस के छात्र पर छेड़खानी और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। वह छात्र उनके विभाग में ही MA फर्स्ट ईयर में है। महिला प्रोफेसर ने पुलिस को बताया, ”छात्र उन्हें सैकड़ों अश्लील मैसेज भेज चुका है। दर्शन विभाग के मेरे चेंबर में आकर उसने तोड़-फोड़ भी की। उसने मेरा यौन उत्पीड़न किया है।’
उन्होंने कहा,’ हमेशा मुझे गंदे तरीके से घूरता है और छूने का प्रयास करता है। वह मेरे ऊपर एसिड अटैक भी कर सकता है। इससे में असहज और डरी हुईं हूं। वह मुझे सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा है।” छात्र सीर गोवर्धनपुर में किराए के मकान में रहता है। पीड़ित असिस्टेंट प्रोफेसर ने लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
‘मेरा चरित्र हनन करता है’
यह फोटो BHU के कला संकाय की है। महिला प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि दो महीने से मैं इस प्रताड़ना से गुजर रही हूं।
असिस्टेंट प्रोफेसर ने आरोप लगाते हुए कहा, ” वह लड़का शर्मनाक मैसेज का स्क्रीनशॉट विभाग के दूसरे छात्रों को भेज रहा है। लगातार मेरा चरित्र हनन करता है। इससे मैं मानसिक पीड़ा और डिप्रेशन में हूं। इसने मेरे मान-सम्मान और सामाजिक छवि को क्रूर तरीके से ठेस पहुंचाया है। दो महीने से मैं इस प्रताड़ना से गुजर रही हूं। वो मेरे आगे-पीछे घूमता रहता है”। महिला प्रोफेसर ने बताया कि टीचर्स काउंसिल ने उसके विभाग में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित किया हुआ है, फिर भी वह लगातार विभाग में आता है और कार्यस्थल पर मेरे साथ बदसलूकी करता है।
महिला प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि उसने BHU के अधिकारियों से इससे बारे में बताया।, मगर उन लोगों ने मदद कर पाने में असमर्थता जाहिर कर दी। इसलिए, अब मजबूरन मुझे महिला हेल्पलाइन और पुलिस की शरण में आना पड़ा।मुझ पर जान का खतरा मंडरा रहा है।
‘छात्र ने चेंबर में किया था तोड़फोड़’
बुधवार को BHU के दर्शन शास्त्र विभाग में महिला प्रोफेसर के चेंबर में बदसलूकी हुई थी। मॉरिशस का रहने वाला और MA फर्स्ट ईयर का छात्र प्रशांत शर्मा चातूआह ने उनके चेंबर में आकर धमकी भरे अंदाज में तोड़-फोड़ की। उस समय चेंबर में 4-5 दूसरे छात्र मौजूद थे। वहीं, महिला प्रोफेसर के दो रिसर्च स्कॉलर भी वहीं पर थे। इससे डरकर महिला प्रोफेसर ने विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। लंका थाने के इंस्पेक्टर अश्चिनी पांडेय ने कहा आरोपी प्रशांत के खिलाफ धारा 354, 354 घ, 506, 509, 427. IT एक्ट 67a के तहत कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।