नगर निगम क्षेत्र में जहां, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहां हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। यहां 25 हजार से ज्यादा मकानों पर अगले 18 महीने के लिए हाउस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नगर निगम उन्हीं मकानों पर हाउस टैक्स लगाएगा। जहां निगम की ओर से नाली, स्ट्रीट लाइट और सड़क का इंतजाम किया गया है। इसके लिए सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि शहर में पहले 80 वार्ड थे लेकिन नगर निगम ने अपने विस्तारीकरण में 20 नए वार्ड बनाए हैं और मौजूदा समय में नगर निगम क्षेत्र में 100 वार्ड आते हैं। इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नगर निगम की ओर से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
31 मई तक पूरा होगा भवनों का सर्वे कार्य
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्रा बताते हैं कि विस्तारित क्षेत्रों के 80 वार्डों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के बाद ही गृहकर लगाने की योजना है। विस्तारित क्षेत्रों में जल्द से जल्द सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल, आठ पुराने वार्डों को मर्ज करके नगर निगम की ओर से गंगापार, यमुनापार और झलवा क्षेत्र की ओर 28 वार्डों का गठन किया गया है। इसमें चालू वित्तीय वर्ष में गृहकर लगाने के लिए 17 वार्डों के भवनों का सर्वे किया जा चुका है। 31 मई तक सभी भवनों का सर्वे कार्य पूरा कर लिया जाएगा।