वाराणसी के शहरी क्षेत्र में सुबह 8 बजे के बाद सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने वाले दुकानदारों से 1 दिसंबर से नगर निगम प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। नगर निगम प्रशासन सबसे पहले संबंधित दुकानदार को नोटिस जारी करेगा। साथ ही, दुकान को देखते हुए यानी उसके नेचर ऑफ वर्क के अनुसार 500 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
इस काम में स्थानीय पुलिस के साथ ही जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से एक्शन प्लान बना लिया गया है।
वाराणसी में कई दुकानदार अपनी दुकान सुबह 10 बजे खोलते हैं। इसके बाद वह सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंक देते हैं। नगर निगम प्रशासन अब ऐसे दुकानदारों से सख्ती से पेश आएगा।
सुबह 8 बजे के बाद कूड़ा नहीं फेंकना है
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमने अच्छा काम करके इस वर्ष देश में 30वें स्थान से 21वां स्थान प्राप्त किया है। इससे हम लोग उत्साहित हैं और अब हमारा फोकस इस बात पर है कि नियत समय यानी सुबह 8 बजे के बाद कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा न फेंके।
इसके लिए हम लोगों ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आगामी एक दिसंबर से हमारी इनफोर्समेंट टीम शहर भर में सघन अभियान चलाकर नियत समय के बाद सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई करेगी। इस काम में हम स्थानीय पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग लेंगे।
नगर निगम प्रशासन ने तय किया है कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाले अभियान में स्थानीय पुलिस और प्रशासन का सहयोग भी लिया जाएगा।
कहीं दिक्कत है तो बताएं या शिकायत दर्ज कराएं
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने कहा कि साफ-सफाई का काम जनसहयोग के बगैर अच्छे से पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए सभी को जागरूक होने और अपने स्तर पर सहयोग करने की जरूरत है। अगर किसी क्षेत्र में कूड़ा उठान सही से नहीं हो रहा है तो लोग नि:संकोच हमें बताएं या अपनी शिकायत दर्ज कराएं। मगर, सार्वजनिक स्थान पर सुबह 8 बजे के बाद कूड़ा कतई न फेंके। हमारा पूरा प्रयास है कि वाराणसी आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु साफ-सफाई के मामले में शहर की एक अच्छी छवि लेकर वापस जाएं।