वाराणसी के सभी होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशालाओं के संचालक आगामी 30 सितंबर तक हर हाल में सराय एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इससे पहले नगर निगम या स्थानीय निकाय, बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस, पर्यटन विभाग और वाराणसी विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) ले…